Tractor Subsidy Scheme केंद्र सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराती है. – खेती-किसानी मशीनों इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है. किसानों तक टैक्टर की पहुंच आसानी से हो, इसके लिए राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में, हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy) दे रही है. हालांकि, इस सब्सिडी का फायदा सभी किसान नहीं उठा पाएंगे. ट्रैक्टर पर अनुदान का फायदा सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए किसानों को मिलेगा.
Tractor Subsidy Scheme केंद्र सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराती है. – अगर आप भी किसान हैं और हरियाणा सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो जानिए इस योजना के बारे में-
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर को खरीदने पर 1 लाख रुपये का ग्रांट दे रही है। बता दें कि राज्य सरकार ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ऐसे करें आवेदन?
हरियाणा सरकार ने 45 HP या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी 2024 से शुरू कर दी है. सब्सिडी पाने के लिए किसान 11 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है. ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी टोल फ्री नं० 1800-180-2117 पर या फिर जिला कृषि विभाग से संपर्क कर ली जा सकती है.